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CG Job Vacancies महिला एवं बाल विकास गरियाबंद भर्ती

By Withshailesh

Updated On:

Last Date: 2024-12-27

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CG Job Vacancies : सखी वन स्टॉप सेंटर अंतर्गत पैरा लीगल कार्मिक/ वकिल, पैरा मेडिकल कार्मिक सुरक्षा गार्ड भर्ती हेतु विज्ञापन |

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CG Job Vacancies
प्रारंभ तिथिअंतिम तिथि
09/12/202427/12/2024

CG New Recruitment :

संचालक, संचालनालय, महिला एवं बाल विकास विभाग इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. का पत्र क्रमांक/ 7246 / मबावि / 2024-25 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 01.10.2024 एवं कमांक/10478/मबावि / मसमि / सखी – 4 / 24-25 नवा रायपुर दिनांक 27.11.2024 के परिपालन में छ.ग. शासन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पत्र क्रमांक / 4077 दिनांक 14.11.2022 के द्वारा सखी वन स्टॉप सेंटर का संचालन नवीन वित्तीय मापदण्ड एवं मानव संसाधन के प्रावधान के अनुसार किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। सखी वन स्टॉप सेंटर का नवीन मार्गदर्शिका 2022 मापदण्ड अनुसार संचालन किया जाना है।

CG Job Vacancy 2024


भारत शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर गरियाबंद में दैनिक कार्यों के संचालन हेतु पैरा लीगल कार्मिक / वकील 01 पद, पैरा मेडिकल कार्मिक 01 पद एवं सुरक्षा गार्ड / नाईट गार्ड 03 पद सेवा प्रदाता का चयन किया जाना है। इस हेतु पात्र आवेदकों से (व्यक्तिगत सेवाप्रदाता ) पद हेतु दिनांक 06.12.2024 से दिनांक 27.12.2012 तक समय प्रातः 10:00 बजे से 5:30 बजे तक पता – कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग जिला गरियाबंद पिन कोड – 493889 में आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/ स्पीड पोस्ट / कोरियर के माध्यम से ही आमंत्रित किये जाते है ।

उपरोक्त पदों हेतु सेवा प्रदाता के लिए नियम व शर्तेः

  • आयु सीमा:-
    • उपरोक्त सभी पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु चयन किये जाने वाले वर्ष के 01 जनवरी 2024 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप सभी छूटों को मिलाकर उनके लिये अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
  • आयु के सत्यापन / समर्थन हेतु जन्म प्रमाण पत्र या कक्षा 8वीं या 10वीं की अंकसूची जिसमें अंकतिथि अंकित हो के आधार पर किया जावेगा। दस्तावेज सत्यापन के समय मूलप्रति एवं स्वप्रमाणित प्रतिलाना अनिवार्य है ।
  • पदों पर अभ्यार्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा ।
  • आरक्षित वर्ग हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
  • चयनित अभ्यार्थी को चयन किये जाने के पश्चात् 01 माह के भीतर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा कर फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, स्वास्थ्य परीक्षण में आयोग्य पाये जाने पर उनकी सेवायें समाप्त की जायेगी । 6. सखी वन स्टॉप सेंटर अत्यंत संवेदनशील प्रकृति कार्य है, अतः चयनित अभ्यार्थी को नियुक्ति के पूर्व पुलिस द्वारा पृष्ठभूमि का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा तथा पदभार ग्रहण करने के समय तद्संबंधी प्रमाण पत्र कार्यालय को देना होगा। आवेदन करते समय भी आवेदक को गैर सिद्ध दोष प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
  • सखी वन स्टॉप सेंटर के कार्य की प्रकृति संवेदनशील तथा पीडितों की गोपनीयता की दृष्टि से कानूनन अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। चयनित अभ्यार्थी को सेवा में उपस्थित होने के उपरांत कार्य से संबंधित समस्त विषय, पीडितों / प्रकरणों से संबंधित विषय वस्तु एवं डाटा की गोपनीयता बनाये रखना अनिवार्य होगा एवं तत्संबंधी शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा एवं उल्लंघन पाये जाने पर सेवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
  • कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा / होगी चयन होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को रू. 50/- के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तत्संबंधी शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
  • उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पति / पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगा / होगी ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।
  • आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा किया जाये। आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण-पत्र एवं अंकसूची व अन्य दस्तावेज राजपत्रित अधिकारी / स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित / सत्यापित होना चाहिए।
  • अनुभव के संबंध में अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी पूर्णकालिक कार्यानुभव राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित / सत्यापित अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा। अनुभव प्रमाण पत्र की प्रमाणिकता का परीक्षण अनिवार्यतः किया जाये
  • आवेदक द्वारा आवेदन में दिए गए अनुभव को मान्य करने के संबंध में नियुक्ति अधिकारी जिला कलेक्टर का निर्णय ही अंतिम होगा।
  • किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण-पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा।
  • शासकीय / अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपने आवेदन पत्र को नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा।
  • अपूर्ण अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जायेगी एवं ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे निर्धारित योग्यता ना रखने वाले उम्मीदवार कृपया आवेदन ना करें। 16. प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक आवेदन देना होगा। लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम, जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। लिफाफे के ऊपर व आवेदन पत्र में प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता (ई-मेल एड्रेस एवं मोबाईल नंबर सहित) आवश्यक रूप से अंकित होना चाहिए।
  • आवेदक अपनी अहंता की जाँच स्वयं कर ले तथा विज्ञापित पद के लिये निर्धारित अर्हता एवं शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजे चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।
  • उपरोक्तानुसार आर्हता के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे तथा अंकीय प्रणाली के आधार पर मैरिट तैयार करते हुए वॉक-इन-इंटरव्यू / कौशल परीक्षा के आधार पर चयन की प्रक्रिया की जाएगी। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता नहीं दी जावेगी ।
  • आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/ स्पीड पोस्ट / कोरियर के माध्यम से ही निर्धारित की गयी तिथि 27-12-2024 तक स्वीकार किए जाएंगे।
  • कौशल परीक्षा / चॉक-इन-इंटरव्यू में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता / अन्य भत्ता देय नहीं होगा।
  • योजना के अंतर्गत एकमुश्त सेवा शुल्क पर नियुक्त सेवा प्रदाता छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 से शासित होगे तथा इन नियमों का पालन करने होंगे।
  • इन पदों पर नियुक्त सेवा प्रदाता को एकमुश्त सेवा शुल्क ही देय होगा तथा इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य वेतन भत्ते, अनुग्रह अनुदान देय नहीं होगा।
  • इन सेवा प्रदाताओं को मातृत्व अवकाश सुविधा की पात्रता होगी विशेष परिस्थितियों पर आवश्यकता होने पर कही यात्रा में भेजे जाने पर अथवा प्रशिक्षण पर भेजे जाने की दशा में यथोचित स्वीकृति के उपरांत नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा।
  • उपरोक्त सेवा प्रदाताओं के सेवा शुल्क भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा एवं निर्देश के अनुसार है तथा भविष्य में भारत शासन द्वारा इसमें वृद्धि किए जाने पर इन्हें वृद्धि अनुसार ही सेवा शुल्क दिया जायेगा।

CG Govt Jobs in Chhattisgarh

नियुक्ति प्रक्रिया:-

  • सखी वन स्टॉप सेंटर के सेवाप्रदाताओं के चयन हेतु पूर्व में जारी दिशा निर्देशा मे वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से चयन के निर्देश थे। मिशन शक्ति अतर्गत जिला महिला सशक्तिकरण केन्द्र (DHREW जिला स्तरीय हब) के लिए विस्तृत चयन प्रक्रिया के निर्देश दिए गए है, जिसका अनुश्रवण करते हुए निम्नानुसार कार्यवाही जिला स्तरीय संचालन समिति के द्वारा किया जायें।
  • सखी वन स्टॉप सेंटर अंतर्गत स्वीकृत सभी पदों के लिए नियुक्त्तिकर्ता अधिकारी, जिला कलेक्टर होंगे। सखी वन स्टॉप सेंटर के रिक्त पदों पर चयन हेतु जिला स्तर पर गठित होने वाली चयन समिति भर्ती की प्रक्रिया निर्धारित मापदंड के अनुसार चयन हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगी तथा जिला कलेक्टर को अनुशंसा करेगी।
  • समिति द्वारा पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्ति हेतु भर्ती मापदंड (मेरिट ) एवं प्रक्रिया का निर्धारण करते हुए समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन आमंत्रित किया जाएगा। निर्धारित मापदंडों के आधार पर प्राप्त आवेदनों की अंकीय प्रणाली के आधार पर मैरिट तैयार किया जायेगा। आवेदनों के मूल्याकन हेतु अंकीय प्रणाली में निम्नानुसार अंक रखे जायेंगे-
    • वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का Weightage देते हुए अधिकतम 60 अंक।
  • न्यूनतम अनुभव के पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के अनुभव के लिए 02 अंक दिये जायेंगे, अधिकतम 10 अंक।
  • राज्य के महिला हेल्पलाइन या सखी वन स्टॉप सेंटर के क्षेत्र में कार्य अनुभव रखने वाले आवेदक को बोनस अंक के रूप में प्रति वर्ष के लिए 02 अंक दिये जायेंगे, जो अधिकतम 10 अंक तक होगा।
    • उपरोक्त के आधार पर कुल 80 अंक के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी।
  • वॉक इन इन्टरव्यू / कौशल परीक्षा हेतु 20 अंक निर्धारित रहेगे। अभ्यर्थी को स्थानीय भाषा / बोली का ज्ञान होना आवश्यक है। वॉक-इन-इंटरव्यू के दौरान इस आधार पर भी मापदंड रखा जाएगा।
  • अभ्यर्थियों के चयन मेरिट सूची में समान अंक होने की दशा में उम्र में वरिष्ठता के आधार पर चयन में वरीयता दी जायेगी।
  • छत्तीसगढ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग के पत्र क्रमांक 3232 / 1538 / सा / 2024 / 50 दिनाक 10.09.2004 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है कि जिलों में स्थापित होने वाले जिला महिला सशक्तिकरण केन्द्र में एकमुश्त वेतन / संविदा वेतन के पदों की पदपूर्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। यदि इन सेवाप्रदाताओं की योग्यता अनुभव के आधार पर यदि इनका चयन किसी पद पर वॉक-इन-इंटरव्यू के लिए होता है तो वॉक-इन इंटरव्यू के दौरान इन्हें प्राथमिकता दिए जाने के निर्देश है।
  • अतः कंडिका 3.10 के आलोक में सखी वन स्टॉप सेंटर के अतिशेष सेवाप्रदाता, जिनकी सेवायें समाप्त की गयी है अथवा प्रक्रियाधीन है यदि उनके द्वारा सखी वन स्टॉप सेंटर के पदों हेतु आवेदन किया जाता है तो समायोजन के उद्देश्य से इन सेवाप्रदाताओं की योग्यता, अनुभव के आधार पर इनके अनुभव का लाभ लेने के उद्देश्य से इनके आवेदन को प्राथमिकता दिया जाये।
  • समिति आमंत्रित आवेदन की उपरोक्तानुसार अंकीय प्रणाली के आधार पर क्रमांक 3 के उप कंडिका 3.4. 35 एवं 36 पर प्राप्त कुल 80 अंको के पैटेज के आधार पर मेरिट तैयार करते हुए चयन हेतु मेरिट लिस्ट में से प्रत्येक पद के 15 या 1:10 के रेशियों में, जैसा चयन समिति उचित समझे वॉक-इन-इंटरव्यू / कौशल परीक्षा हेतु आवेदकों को आमंत्रित किया जायेगा एवं उपरोक्तानुसार प्रक्रिया के अनुसार अंतिम चयन सूची तैयार की जाएगी एवं चयन किया जाएगा। चयन समिति द्वारा चयन हेतु अनुशंसा सूची जिला कलेक्टर को प्रेषित की जाएगी एवं जिला कलेक्टर द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा।

नोट : अधिक जानकारी के लिए आप Official PDF को डाउनलोड करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं |

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